नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी अब राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का आग्रह किया था। अदालत ने तीन साल के लिए एनओसी जारी की है। इस तरह उनका पासपोर्ट तीन साल तक के लिए वैध होगा।
आपको बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
इसी क्रम में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने दलील दी कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। मगर कोर्ट ने दलील को अस्वीकार कर दिया। (एजेंसियां)