हैदराबाद : किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) ने जुबली हिल्स गैंग-रेप मामले में नाबालिगों को पुलिस हिरासत में देने का फैसला किया है। जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिगों को हिरासत पर देने के पुलिस के अनुरोध को मंजूर कर लिया। इसके चलते पुलिस इस माह 10 से 14 तक यानी पांच दिन तक नाबालिगों के साथ पूछताछ करेगी।
कुल पांच नाबालिगों में से तीन को हिरासत में ले लिया जाएगा। जबकि जुबली हिल्स पुलिस ने अन्य दो के लिए हिरासत में लेने की याचिका दायर की। नाबालिगों से वकील की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी और पुलिस उनके बयान दर्ज करेगी। जुवेनाइल कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पुलिस की वर्दी के बिना पूछताछ की जाये। अदालत ने स्पष्ट किया कि कलम और कागज के अलावा कोई भी सामान ट्रायल रूम में नहीं ले जा सकते हैं।
इसी क्रम में पुलिस के इस फैसले पर मंत्री केटीआर पहले ही संतोष जता चुके हैं। पुलिस के फैसले को सही ठहराते हुए ट्वीट किया है। केटीआर ने कहा कि गलत करने वाले नाबालिगों को भी बालिगों की तरह सजा मिलनी चाहिए।
आपको बता दें कि नामपल्ली कोर्ट ने जुबली हिल्स गैंग-रेप मामले में गिरफ्तार ए-1 आरोपी सादुद्दीन मलिक को तीन दिन की पुलिस हिरासत लेने की इजाजत दी है। चंचलगुडा जेल में रिमांड कैदी के रूप में बंद सादुद्दीन को गुरुवार को पुलिस हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि 28 मई को एक नाबालिगा के साथ जुबली हिल्स थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
इस मामले में कुल छह आरोपियों की पहचान की गई थी। इन आरोपियों में बालिग सादुद्दीन (18) को ए-1 बताया गया है। पुलिस ने कहा कि पांच अन्य आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने पांच नाबालिगों को हिरासत देने का आग्रह करते हुए कोर्ट में याचिका दायर किया था। इसकी आज सुनवाई हुई। इनमें से तीन को पुलिस हिरासत की अनुमति दी है। पुलिस ने दो अन्य नाबालिगों को हिरासत में देने की याचिका दायर की है।