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हैदराबाद: आदिलाबाद की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी माधवी कृष्णा ने आदिलाबाद जिले के इच्चोडा मंडल के बुथाई गांव में पांच साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को सात साल और उसकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
अप्रैल 2017 में दर्ज अपराध में दो दोषी पाए जाने के बाद दंपत्ति मुरकुटे बालाजी और उनकी पत्नी रेखा को कारावास की सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया। पुलिस ने सबूतों की जांच की और अदालत के सामने पेश किये। नौ गवाहों का बयान दर्ज किया गया।
लोक अभियोजक रमना रेड्डी की ओर से बालाजी पर काम का झांसा देकर 14 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर के साथ महाराष्ट्र में उसके पैतृक स्थान ले जाकर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। रेखा ने पीड़िता को नशीला चावल मुहैया कराया और उसके साथ बलात्कार करने में उसके पति की मदद की। इसके बाद उसने पीड़िता को यात्रा खर्च के लिए 1,000 रुपये दिए। इच्चोडा पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (एजेंसियां)