अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में कोविड से मरने वालों के परिवारों की सहायता के लिए 50 हजार रुपये की सहायता देगी। सरकार ने सोमवार को जिलाधीशों को केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) से इसे मंजूरी करने की अनुमति देने का आदेश जारी किया।
जिला स्तर पर डीआरवीओ के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ स्थापित करके मृतक के परिवारों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इनकी जांच कर जिलाधीश को सिफारिश करना होगा। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर सहायता प्रदान की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि आवेदन में स्थानीय आशा कार्यकर्ता, एएनएम और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
कोविड की मृत्यु की पुष्टि करने वाले समिति के प्रमाण पत्र और मृतक के परिवार के सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की गहन जांच के बाद ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुआवजे का भुगतान कोविड मृतक के परिवार के सदस्य को ही दिया जाएगा। आवेदन पत्र में नाम, मृतक के साथ रिश्तेदारी, मृत्यु स्थान, आवेदक का पता, आधार संख्या, आधार से जुड़ा बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र, सीडीएसी स्वीकृत नंबर को सरकार की ओर से जारी आवेदन नमूना में भरना होगा।
आवेदन के साथ स्थानीय रजिस्टार की ओर से मंजूर मृतक प्रमाणपत्र, सीडीएसी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड का झेराक्स, बैंक खाते की कॉपी, तहसीलदार की ओर से जारी परिवार के सदस्य के प्रमाणपत्र के कॉपी के सलंग्न करना होगा। आवेदन पर आशा वर्कर, एएनएम, मेडिकल अधिकारी को भी काउंटर हस्ताक्षकर करना होगा। आखिर में डीआरओ के हस्ताक्षर करमो के बाद ही प्रस्तावों को भेजना होगा।