हैदराबाद: फिनटेक दिग्गज Paytm से जुड़े Paytm Payments Bank Limited को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बड़ा झटका दिया है। पहले ही लाइसेंस रद्द का सामना कर चुके इस बैंक को अब आधिकारिक तौर पर शेड्यूल्ड बैंकों की लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया गया है। RBI एक्ट-1934 के दूसरे शेड्यूल से Paytm Bank Limited को हटाते हुए RBI ने सनसनीखेज फैसला लिया है।
RBI ने स्पष्ट किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के दूसरे शेड्यूल से Paytm Payments Bank को हटाया जा रहा है। इस संबंध में 31 जुलाई को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कल भारत के गजट में प्रकाशित हुआ। RBI एक्ट के दूसरे शेड्यूल में जगह पाने वाले बैंकों को ‘शेड्यूल्ड बैंक’ कहा जाता है। इन पर केंद्रीय बैंक द्वारा तय विशेष नियंत्रण नियम लागू होते हैं।
नियमों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से कामकाज चलने के कारण RBI पिछले कुछ समय से Paytm Bank Limited पर सख्त कार्रवाई करता आ रहा है। मार्च 2022 में की गई जांच में गंभीर खामियां सामने आने पर RBI ने इस बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी थी। साथ ही पूरी तरह IT ऑडिट करने का आदेश दिया था।
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जनवरी और फरवरी 2024 में खातों में नए डिपॉजिट, क्रेडिट, वॉलेट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में टॉप-अप को पूरी तरह बंद करते हुए और सख्त पाबंदियां लगाईं। उसके बाद हुए घटनाक्रम के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने भी Paytm Payments Bank को बंद करने के आदेश जारी किए। विजय शेखर शर्मा के नेतृत्व वाली प्रमुख फिनटेक कंपनी Paytm से जुड़े इस पेमेंट्स बैंक को लगातार नियमों के उल्लंघन और कानूनी परेशानियों के कारण अंत में शेड्यूल्ड बैंकों का दर्जा भी गंवाना पड़ा है।
