अमरावती/हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है और सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज करके जांच जारी रखने की सीबीआई को अनुमति दी है।
आपको बता दें कि सीबीआई ने 2016 में आंध्र प्रदेश के मंत्री आदिमुलपु सुरेश और आईआरएस अधिकारी व उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामलों की जांच की और मामला दर्ज किया था। 2017 में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। सुरेश दंपति ने तेलंगाना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया था। सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे में त्रुटियां होने के कारण एक बार फिर प्रारंभिक जांच करके मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने की 22 तारीख को इस मामले की बहस समाप्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को मामले की जांच कराने को हरी झंडी दी है।