संगारेड्डी जिलाधीश ने किया तहसीलदार को निलंबित, यह है मामला

हैदराबाद : संगारेड्डी कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। संगारेड्डी जिले के रायकोड मंडल के नागनपल्ली गांव में एक महिला के नाम से उसके पति की बहन को 27 एकड़ 34 गुंटा जमीन हस्तांतरित करने के आरोप में जिलाधीश ए शरत ने रायकोड तहसीलदार जी राजया को निलंबित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव में सर्वे नंबर 198 में एक किसान पट्लोला हनुमंत रेड्डी के पास 27 एकड़ और 34 तोप जमीन थी। हालाँकि, वर्ष 2021 में उनकी मृत्यु के बाद भूमि उनकी पत्नी शिवम्मा के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद शिवम्मा हैदराबाद चली गईं और तब से अपने बेटों के साथ रह रही थीं। हनुमंत रेड्डी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेते समय उनकी बहन शेरी अंजम्मा ने धरनी पर एक स्लॉट बुक किया था, जिसमें उनसे 19 सितंबर को जमीन उनके नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

बिना किसी सत्यापन के तहसीलदार राजय्या ने अंजम्मा के नाम पर जमीन को बदल दिया था। मामले की जानकारी होने पर अंजम्मा ने अपने बेटे के सहयोग से पिछले सोमवार को जिलाधीश ए शरत से संपर्क किया। जांच के बाद गुरुवार को जिलाधीश ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। इस बीच शिवम्मा ने तहसीलदार राजय्या, अंजम्मा और आरआई श्रीकांत के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कराया। जिन्होंने तहसीलदार और अंजम्मा का सहयोग किया था। आगे की जांच जारी है। (एजेंसियां)

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