हैदराबाद: मुंबई हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में विरसं के नेता वरवर राव की अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला किया है। खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी जमानत को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
कोर्ट ने स्थाई जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही वरवर राव को हैदराबाद में उनके मकान पर रहने की अनुमति भी नहीं दी है।
मुंबई हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में पिछले साल फरवरी में 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। वरवर राव सितंबर में आत्मसमर्पण करना था। मगर उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारणों से उनकी जमानत बढ़ाई है। अब एक बार फिर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए फैसले दिया है।