हैदराबाद: मणिपुर की पुलिस ने कहा है कि तीन मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 175 लोग मारे गए हैं। साथ ही 1,118 घायल हुए हैं और 33 अभी भी लापता हैं। मुर्दाघरों में 96 शव लावारिस पड़े हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा के प्रभाव पर कुछ प्रमुख आंकड़े जारी किए, जो सामान्य स्थिति बहाल करने के राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद चार महीने से अधिक समय से जारी है।
आगजनी के कम से कम 5,172 मामले सामने आए हैं, जिनमें 4,786 घर और 386 धार्मिक स्थान (254 चर्च और 132 मंदिर) शामिल हैं। हिंसा की शुरुआत के बाद से राज्य के शस्त्रागार से 5,668 हथियार लूटे गए हैं। इसमें से सुरक्षा बलों ने 1,329 को बरामद कर लिया है। अन्य 15,050 गोला-बारूद और 400 बम बरामद किए गए। आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने राज्य में कम से कम 360 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है।
इंफाल-चुराचांदपुर सड़क पर लगभग एक किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले फौगाकचाओ इखाई और कांगवई गांवों के बीच लगाए गए बैरिकेड्स भी गुरुवार को हटा दिए गए। बैरिकेड्स पहाड़ियों और घाटी के बीच एक बफर जोन की सीमा के रूप में कार्य करते हैं, जो सुरक्षा बलों द्वारा संचालित होते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्धरत मैतेई और कुकी समुदायों के लोग पार न करें और हिंसा में शामिल न हों।
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मणिपुर उच्च न्यायालय ने अब इंटरनेशनल मेइटिस फोरम (आईएमएफ) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्य में जातीय हिंसा पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथ्य-खोज रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में संघर्ष को देखने वाले किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा उक्त रिपोर्ट के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी 40 प्रतिशत हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च’ पूरी तरह से जातीय संघर्ष में बदल गया, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए। (एजेंसियां)