हैदराबाद: तेलंगाना में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 1 जनवरी तक मतदान करने के लिए अपना नाम पंजीकरण कराना होगा। हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी और जीएचएमसी आयुक्त ने एक बयान में यह बता कही है। मतदाता के पंजीकरण के मामले में जिनकी आयु 18 वर्ष आयु पूरी कर ली है या जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें फॉर्म 6 के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहिए। जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें फॉर्म 6बी के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए।
इस पंजीकरण के समय दोनों (नए मतदाता और जिनका पहले से ही मतदाता सूची में नाम है) भी आधार कार्ड प्रदान कर सकते हैं. अन्यथा, निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न किया जाना चाहिए। इसी तरह, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भी उन्हीं 11 दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करना होगा। योग्य व्यक्ति एप लाइन के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं।
फॉर्म 6 और 6बी संबंधित मतदान केंद्र या ईआरओ से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ मतदान केंद्र स्तर या ईआरओ पर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), नौकरी कार्ड, बैंक या डाकघर पास बुक (फोटो के साथ संलग्न), श्रम विभाग द्वारा जारी बीमा कार्ड या स्मार्ट कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर द्वारा जारी आरजीआई स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन स्वीकृति दस्तावेज, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी (पीएसयू) द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों और एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र (यूडीआईडी) शामिल है।
हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) ने सुझाव दिया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाता और जिनका नाम सूची में नहीं है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते है। जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में है, उन्हें जोड़ने और बदलने के लिए फॉर्म -8 का उपयोग करना चाहिए। मतदाता सूची, घर का पता, चुनाव फोटो पहचान पत्र, खो जाने या फटे हुए में त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदन फॉर्म- 8 के माध्यम से किया जाना चाहिए। आवेदन को हटाने के लिए फॉर्म- 7 के माध्यम से एक आवेदन किया जा सकता है। (एजेंसियां)