हैदराबाद: चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी को आचार संहित के उल्लंघन के लिए मुनुगोडु विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने से 48 घंटे के लिए रोक दिया। रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी थी कि यदि वोटर सत्तारूढ़ टीआरएस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा।
आयोग ने मंत्री के बयान की निंदा की और उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित किया। हालांकि, जगदीश रेड्डी ने इस आरोप से इनकार किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उनके भाषण का मतलब वोटरों‘‘मतदाताओं को डराने-धमकाने वाला रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग का आदेश आज शाम 7 बजे से 48 घंटे के लिए प्रभावी होगा और रेड्डी इस दौरान किसी जनसभा, प्रदर्शन, रैलियों, रोड शो में हिस्सा नहीं लेंगे और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। आयोग ने शुक्रवार को रेड्डी को कारण बताओ नोटिस जारी करके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की शिकायत का हवाला दिया था।
इसके जवाब में मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने यह कहते हुए कभी कोई भाषण नहीं दिया कि अगर लोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो सभी कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा नेता के आरोप अस्पष्ट, झूठे, मनगढ़ंत और असत्य हैं। लेकिन आयोग ने कहा कि वह आश्वस्त है कि रेड्डी द्वारा दिए गए भाषण का लहजा मतदाताओं को डराने वाला है और इस प्रकार उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
आपको बता दें 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी और 8 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। (एजेंसियां)