हैदराबाद : विधानसभा बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए भाजपा के तीन विधायकों की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में बहस खत्म हो गई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे अपना फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायकों ने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दलीलें सुनीं और विधानसभा सचिव से स्पष्टीकरण मांगा। भाजपा विधायकों की ओर से पेश वकील देसाई प्रकाश रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा मे पार्टी के भेदभाव को भूलाकर निष्पक्ष रूप से कार्य करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के तीन विधायकों को निलंबित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा तभी किसी सदस्य को निलंबित कर सकती है जब विधायिका की गरिमा का हनन हो, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अदालत ने आरोपों की जांच करने के लिए प्रोसिडिंग कॉपी मांगी तो महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि कार्यवाही की प्रति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने उनकी बात नहीं मानी। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को कार्यवाही की प्रति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आज बहस पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा है।