हैदराबाद: अपहरण और दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व सीआई नागेश्वर राव को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। एक लाख रुपये का जमानती बांड कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव को दो महीने तक रोजाना सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। नागेश्वर राव ने इससे पहले दो बार जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि 6 जुलाई को नागेश्वर राव ने पीड़िता को एक व्हाट्सएप कॉल किया और उसकी यौन इच्छा को पूरा करने की धमकी दी। रात करीब साढ़े नौ बजे वह सीधे हस्तिनापुरम स्थित उसके घर गया। उसने महिला पर हमला किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसी समय पत्नी की चीख पुकार सुनकर घर आये उसके पति ने दरवाजे तोड़कर अंदर गया और नागेश्वर राव पर डंडे से हमला कर दिया। इसके साथ ही सीआई नागेश्वर राव ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उसकी बात नहीं मानने पर उनके खिलाफ ब्रोथल मामला दर्ज करने की धमकी दी।
इसके बाद पीड़िता को कार की पिछली सीट पर बिठाया और उसके पति के साथ सामने बैठ गया। रिवाल्वर निकालकर पीड़िता के पति को कार चलाने का आदेश दिया। रास्ते के बीच में इब्राहिमपट्टनम के पास तालाब ब्रिज पर कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद पति-पत्नी वहां से भाग निकले और वनस्थलीपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर नागेश्वर राव के खिलाफ मामला दर्ज किया और 10 जुलाई को गिरफ्तार किया।