हैदराबाद : केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में उगादी तक नये जिलों के गठन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय जनगणना विभाग ने ताजा आदेश जारी किया है। जनगणना विभाग के निदेशक ने सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जारी जनगणना के दौरान 20 व 22 जून तक जिलों की सीमाओं में बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया है।
जनगणना विभाग के उप निदेशक ने कहा कि कोविड थर्ड वेव टीकाकरण के कारण जनगणना में देरी हो रही है। एपी सरकार ने इस निर्देशों के विपरीत जिलों के पुनर्विभाजन का मसौदा अधिसूचना जारी किया है कि उगादी तक नए जिले लागू हो जाएंगे। जनगणना विभाग के ताजा निर्देश के चलते जिलों के बंटवारे में और देरी होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि अब उगादी तक जिलों का पुनर्विभाजन होने की संभावना नहीं है।
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आपको बता दें कि जगन की सरकार ने तेरह जिलों के एपी को 26 जिलों तक विस्तारित किया है। मंगलवार को 13 नये जिलों के साथ 12 नये राजस्व संभागों के गठन की प्रपत्र अधिसूचना जारी की है। इस पर किसी को आपत्ति हो तो एक माह के भीतर संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सूचित करने का सुझाव दिया।
इसके लिए 26 फरवरी तक समय सीमा तय की गई है। इस आशय का राजस्व विभाग की ओर से मुख्य सचिव समीर शर्मा ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया। जिला गठन अधिनियम, 1974 की धारा 3 (5) के तहत 13 नए जिले और 12 राजस्व संभाग प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार इसी उगादि से नए जिलों में प्रशासन शुरू करने की तैयारी की है। मगर केंद्र ने इन तैयारियों पर ब्रेक लगा दी है।