हैदराबाद: बीजेपी विधायक रघुनंदन राव को एक अप्रत्याशित झटका लगा है। एम्नेशिया पब गैंग-रेप मामले संबंधित पीड़िता के वीडियो और फोटो लीक किये जाने का एबिड्स थाने में आईपीएस की धारा 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं करने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उल्लंघन किये जाने की आईपीसी की धारा 228ए के तहत विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हालांकि सोमवार को विधायक रघुनंदन राव ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, “मैंने इस मामले में पीड़ित लड़की का नाम या उसका चेहरा नहीं दिखाया। पुलिस विभाग इस मामले में शामिल एमआईएम नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि मैं इस मामले में मुख्य सबूत जारी करता, वही सबूत टीवी चैनलों प्रसारित हो चुके थे। इस तरह के मामले में अधिकारियों की मदद से असली दोषियों से बचने की कोशिश किया जाना अन्याय है। मेरी गलती है तो केस दर्ज कर सकते है।”
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विधायक ने आगे कहा, “टीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री ने अभी तक अपने पोते के बारे में कुछ नहीं कहा है। वो वीडियो भी जारी नहीं किये गये हैं। मैं आपके धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। यदि आप वास्तव में नाबालिग लड़की के साथ न्याय करना चाहते हैं तो एमआईएम विधायक के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन करें। आप सब एमआईएम से मिलकर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।”
इसी क्रम में सोशल मीडिया पर पीड़िता लड़की के वीडियो को कथित रूप से वायरल करने के आरोप में पटना निवासी सुभान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर एक आरोपी अब भी फरार है। इसी बीच पुलिस ने गिरफ्तार किये आरोपियों को सात दिन पुलिस हिरासत लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया है। इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है।