हैदराबाद: आदिलाबाद पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पांच महीने पहले आदिलाबाद जिले के उट्नूर मंडल मुख्यालय में में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने एक नाबालिग को पांच रुपये का लालच देकर दुष्कर्म किया। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को आदिलाबाद में फैसला सुनाया। पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश माधवी कृष्णा ने गवाह और सबूत के आधार पर आरोपी शेख हैदर को दोषी पाया और कठोर कारावास और जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया।
अदालत ने नौ गवाहों के बयान दर्ज किये। साथ ही सरकारी वकील एम रमना की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच की। शेख हैदर पर महाराष्ट्र के एक भिखारी दंपति की छह साल की बच्ची जब वह अकेली थी के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया गया।
तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने मामले की जांच की। यह पहला मामला था जिसमें विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक डी उदय कुमार रेड्डी ने दोषसिद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रमना, पुलिस अधिकारी नरेंद्र, जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निरीक्षक गुणवंत राव और अदालत संपर्क अधिकारी की सराहना की।