Crime News: माओवादियों को विस्फोटक सप्लाई, आठ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज

हैदराबाद: एनआईए अधिकारियों ने तेलंगाना में प्रतिबंधित माओवादी पार्टी को विस्फोटक, ड्रोन और अन्य उपकरण आपूर्ति करने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बताया गया है कि माओवादियों ने माओवाद प्रभावित इलाकों में पुलिस को निशाना बनाकर हमले करने के लिए इन्हें अलग-अलग लोगों से खरीदा है।

सबसे पहले 5 जून को भद्राचलम चारला पुलिस स्टेशन में आईपीसी 120बी, 143, 147, 148 रेड के साथ 149, टीएसपीएस एक्ट की धारा 8(1)(2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 5, धारा 10 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 20। इसके बाद इन मामलों की जांच एनआईए अधिकारियों को सौंप दी गई।

इसी क्रम में जांच शुरू करने वाले एनआईए अधिकारियों ने पुनेम नागेश्वर राव, देवनुरी मल्लिकार्जुन राव और वोलेपोगुला उमाशंकर को गिरफ्तार किया और उनके पास से विस्फोटक जब्त किए. उनकी जांच में पता चला कि जन्नू कोटि, अरेपल्ली श्रीकांत, तपल्ली सनलान और बोन्ता महेंदर ने उन्हें विस्फोटक मुहैया कराया था. इसके चलते अधिकारियों ने इन चार लोगों को भी गिरफ्तार किया.

जब इन चारों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने विस्फोटक डीलर सोनाबोइना कुमारस्वामी से विस्फोटक खरीदे थे। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा, जांच से पता चला कि पुनेम नागेश्वर राव, देवनुरी मल्लिकार्जुन राव और वोलेपोगुला उमाशंकर, जो कूरियर के रूप में काम कर रहे हैं, ने एक ड्रिलिंग मशीन खरीदी और मई के महीने में माओवादियों को दी। इसी महीने माओवादियों के लिए एक लेथ मिशन की भी व्यवस्था की गयी।

इसी तरह, यह भी पता चला है कि आरोपियों ने वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए माओवादियों को एक ड्रोन भी मुहैया कराया है। इसके साथ ही विस्फोटक भी उपलब्ध कराया गया था। इससे साफ हो गया कि माओवादियों ने इन्हीं की मदद से सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची है।

इसके अलावा पता चला है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू बंदूकें भी तैयार की हैं।आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 465, 471, अधिनियम की धारा 18 और 39 तथा विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

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