आज का सुविचार:- जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। – डॉ बी आर अंबेडकर
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीआरएस की कार के निशान जैसे चिन्हों को हटाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
टीआरएस नेताओं ने रोड रोलर और रोटी मेकर सहित 8 चिन्हों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह आठ चिन्ह कार के चिन्ह के समान दिखाई देते हैं। दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
कोर्ट की सुनवाई में हाजिर हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को बताया कि वे मुनुगोडु उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को चिन्ह आवंटित किये जा चुके हैं। इस समय चिन्ह नहीं बदले जा सकते हैं। चुनाव आयोग की दलीलों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
आपको बता दें 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी और 8 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।