हैदराबाद : आदिलाबाद गोलीकांड मामले में एआईएमआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष ए-1 फारूक अहमद को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और 12,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2020 को फारूक ने कई लोगों पर बंदूक और चाकुओं से हमला किया था। इस हमले में पूर्व पार्षद जमीर की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी के साथ हत्या प्रयास का मामला, बाद में हत्या मामले में बदल दिया गया। गोलीकांड के बाद एआईएमआईएम ने फारूख को पार्टी से बर्खास्त कर दिया।
हत्या के मामले में गिरफ्तार फारूक अहमद तब से आज तक जिला जेल में बंद है। उसने बार-बार जमानत के लिए याचिका दायर की, मगर कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी।
मुकदमे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ए-1 को सोमवार को फारूक अहमद को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के आरोपी ए-2 फिरोज खान और ए-3 मोहम्मद हर्षद को बरी कर चुका है।