हैदराबाद: हाल ही में यात्रियों के टिकट दरों में बढ़ोतरी करने वाले तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) ने अब एक और झटका दिया है। आरटीसी ने यात्रियों के सामान पर बड़े पैमाने पर वसूल करने को तैयार हो गई है। बसों में ले जाने वाले सामनों पर लगने वाले बैगेज शुल्क में भारी वृद्धि की है। इस महीने की 22 तारीख से बढ़ाये गये सामनों का शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सामान्य यात्रियों द्वारा बैग और उनके कैरी-ऑन बैग के वजन पर सख्त नियम लागू किया है।
टीएसआरटीसी ने पहले ही सेस के रूप में टिकट की कीमतों में वृद्धि कर चुकी है। अब सामानों पर भी शुल्क बढ़ाएगी। 50 किलो तक के मुफ्त सामान की अनुमति है। अतिरिक्त सामान अधिक बोझिल होगा। अगर 50 किलो का वजन एक किलो भी बढ़ा तो उसे 25 किलोग्राम युनिट में शामिल कर अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा। साथ ही, यात्री का मुफ्त कैरी-ऑन वजन 50 किलो के तीन पैकेट (बैग, सूटकेस आदि) से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पैकेट का वजन 20 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फ्री लिमिट के अंदर वजन तीन पैक से ज्यादा है तो अतिरिक्त पैक चार्ज किए जाएंगे।
आमतौर पर आरटीसी बसों में हर यात्री 50 किलो सामान मुफ्त में ले जा सकता है। इससे अधिक सामान पर चार्ज वसूला जाएगा। 25 किलो तक वजन को एक इकाई माना जाता है। यानी एक किलो फ्री लिमिट से ज्यादा होने पर भी इसे एक यूनिट माना जाएगा और चार्ज किया जाएगा। यदि एक किलो 25 किलो से अधिक है, तो इसे दूसरी इकाई माना जाएगा और चार्ज किया जाएगा। पल्ले वेलुगु बस में 25 किमी के हिसाब से और एक्सप्रेस और अन्य श्रेणी के बसों हर 50 किमी के हिसाब से सामान किराया बदल जाएगा।
वर्तमान में आरटीसी बसों में लगने वाले लगेज शुल्क को 2002 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले 20 वर्षों में आम यात्रियों के टिकट शुल्क में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन सामान शुल्क में संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन अब ईंधन की कीमतों में गिरावट आई है। घाटे को कवर करने के लिए हाल ही में डीजल उपकर लगाया गया है और इसके संशोधन के तुरंत बाद टिकट के रूप में अपनी आय में वृद्धि की है। अब सामान शुल्क बढ़ाने निर्णय लिया है। आरटीसी ने यात्री बसों में लगेज चार्ज लगभग कार्गो चार्ज के बराबर बढ़ा दिया। अब हर यात्री पल्लवेलुगु, एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में बढ़े हुए बैगेज टिकट का भुगतान करके अधिकतम 750 किलोग्राम वजन ले जा सकते हैं। वही सुपर लग्जरी बस में वजन की सीमा 1,000 किलो है।
आरटीसी ने कहा कि आम यात्रियों को 100 किलो से अधिक वजन नहीं ले जाना चाहिए। 100 किलो में से 50 किलो मुफ्त है और बाकी शुल्क के अधीन होगा। 50 किलो का चार्जेबल वजन दो पैकेट में ही होना चाहिए। यदि कोई तीसरा पैक है, तो इसे एक अतिरिक्त इकाई के रूप में माना जाएगा और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। बसों में 100 किलो से अधिक वजन वाले यात्रियों की अनुमति नहीं है। माल परिवहन बसों में ही ले जाना चाहिए। बसों में निषिद्ध वस्तुओं, आग लगाने वाली वस्तुओं, वन संबंधी वस्तुओं और पालतू जानवरों सहित किसी भी जानवर की अनुमति नहीं है। बैगेज टिकट की बढ़ी हुई कीमतें और कैरी-ऑन बैग के लिए वजन सीमा नियम 22 जुलाई से लागू होंगे।