हैदराबाद : यादाद्री जिले के अड्डगुडुरु मरियम्मा लॉकअप डेथ मामले की तेलंगाना हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को सीबीआई को सौंपने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई एसपी कल्याण और आईबी अधिकारी संबंद हाजिर हुए।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले के लिए जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। एजी ने आगे कहा कि अगर मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है, तो तेलंगाना पुलिस में जनता का विश्वास खत्म हो जाने की संभावना है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मरियम्मा लॉकअप डेथ केस सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा है।
आपको बता दें कि खम्मम जिले के चिंताकानी के पास कोमट्लागुडे निवासी मरियम्मा के बेटे उदय और उसके दोस्त शंकर के खिलाफ एक मकान में चोरी किये जाने की शिकायत मिली थी। मिली शिकायत के आधार पर यादाद्री जिले के अड्डगुडुर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। उनके द्वारा दिये गये बयान के आधार मरियम्मो को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की।
18 जून को सुबह 7.45 बजे मरियम्मन, उसके बेटे उदय और उसके दोस्त शंकर को थाने लेकर गये। तीनों ने अपराथ स्वीकार कर लिया। उनके पास से चोरी किये गये सामान भी बरामद कर लिया गया। मगर अगले दिन मरियम्मा थाने में बेहोश हो गईं। पुलिस तुरंत उसे भुवनगिरी अस्पताल ले गये, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी।
हाल ही में यादाद्री जिले के अड्डगुडुर थाने में मरियम्मा की लॉकअप मौत मामले को लेकर नागरिक अधिकार संघ (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) की ओर से दायर याचिक पर तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश ए राजशेखर रेड्डी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। दायर याचिका में नागरिक अधिकार संघ ने कोर्ट से आग्रह किया कि मरियम्मा की लॉकअप डेथ की न्यायिक जांच, लॉकअप डेथ के लिए जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और मरियम्मा के परिवार को पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया जाये।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “क्या एक व्यक्ति को उसकी जान चली जाने तक मारते है? क्या यह इन्सानियत है? अब बड़े गर्व से कह रहे है कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया गया है। पैसा और नौकरी देने से क्या खोई हुई जिंदगी वापस लौट आएगी?” साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अनेक मुद्दों पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अड्डगुडुर थाने में मरियम्मा लॉकअप डेथ मामले में सरकार की दलील और दोबारा पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है।