सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पर जताई सहमति, सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब

Supreme Court seeks response of CBI and ED in bail plea of BRS leader K Kavitha in connection with Delhi Excise Policy case. Sr Adv Mukul Rohatgi appeared for Kavitha: She is in jail for 5 months. She is entitled to bail. Covered by lordships judgments in Kejriwal and Sisodia. Bench of Justices BR Gavai and KV Viswanathan issued notice, returnable August 20.

हैदराबाद : सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इन मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

बीआरएस की नेता कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि वह करीब पांच महीने से जेल में बंद हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रमश: आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत दायर की है। अभियोजन शिकायत में कहा कि ईडी और सीबीआई के आरोप पत्र बराबर होती है। रोहतगी ने कहा कि इन दोनों मामलों में करीब 500 गवाह हैं। यह तर्क देते हुए कि वह जमानत की हकदार हैं। रोहतगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और पारित आदेश का हवाला दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में जमानत दी गई। रोहतगी ने कहा कि कविता का मामला शीर्ष अदालत के इन आदेशों के अंतर्गत आता है। पीठ ने कहा, “हम नोटिस जारी करेंगे।” रोहतगी ने कहा, “क्या मैं अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता हूं।” पीठ ने कहा, “उनकी (सीबीआई और ईडी) सुनवाई किए बिना नहीं।” इसके बाद पीठ ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर कविता की याचिकाओं पर उनके जवाब मांगे और मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। सीबीआई और ईडी ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित कविता (46) को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। (एजेंसियां)

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