हैदराबाद: खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने पिछले दो महीनों में तेलंगाना में कुल 387 छात्रावासों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर सभी नोटिस जारी किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “अधिकांश छात्रावास बिना आवश्यक FSSAI (Food Safety & Saunders Authority of India) लाइसेंस/पंजीकरण के संचालित होते पाए गए। इसके अलावा, खाद्य तैयारी और भंडारण में अस्वास्थ्यकर व्यवहार भी पाया गया।” संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को FSS अधिनियम, 2006 की वैधानिक आवश्यकता से अवगत कराया गया है और उन्हें तुरंत लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि खाद्य तैयारी और भंडारण में अच्छे व्यवहार के साथ-साथ FSS नियम और विनियम 2011 के अनुसार अनिवार्य प्रक्रियाओं के बारे में FBO को सूचित कर दिया गया है। विभाग ने सभी छात्रावास संचालकों को FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने और नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया। बताया गया कि प्रशिक्षण और FSS अधिनियम से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन के लिए संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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