अमरावती : तेलुगु राज्यों में खलबली मचा चुकी अरुकू विधायक किडारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा के हत्या मामले में एनआईए ने एक और चार्जशीट दाखिल किया है। तीन साल पहले विधायक सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सोमा हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने माओवादी एरिया समिति की सदस्य शेख कलावती उर्फ भवानी (45) को आरोपी के रूप में शामिल किया है।
एनआईए ने शुक्रवार को विजयवाड़ा की विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। भवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के साथ गैरकानूनी अधिनियम की धारा 18, 20, 38, 39 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए) के तहत मामला दर्ज किया है।
आपको बता दें कि विधायक सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की 23 सितंबर 2018 को विशाखापट्टणम जिले के डुम्ब्रिगुडा मंडल के लेविटिपुट्टुा गांव के पास माओवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में डुम्ब्रिगुडा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (65/2018) दर्ज की गई थी।
इसके बाद में एनआईए ने मामले की जांच आरंभ की और 6 दिसंबर 2018 को मामला दर्ज किया था। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब माओवादी भवानी को शामिल किया है।
एनआईए ने अपने आरोप पत्र में कहा कि दोहरी हत्याकांड के लिए भवानी ने 15 दिन पहले माओवादी जोनल कमेटी की सदस्य और अपने पति काकुरी पेद्दन्ना के साथ डुम्ब्रिगेड पहुंचने के बाद हत्या की योजना बनाई। चार्जशीट में आगे कहा गया है कि लगभग 40 सदस्यों के साथ एक शिविर आयोजित किया गया था। साथ ही भवानी ने सर्वेश्वर राव और सोमा की हत्या के लिए माओवादी दल को आवश्यक लॉजिस्टिक (Logistics) उपलब्ध करवाया।