सजा : टीआरएस सांसद मलोथ कविता को छह महीने की जेल और 10,000 जुर्माना

हैदराबाद : हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव कोर्ट ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के महबूबाबाद सांसद मलोथ कविता के खिलाफ दर्ज एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कविता को छह महीने जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनवाई है।

साल 2019 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को कथित रूप से पैसे बांटने के आरोप में कविता के खिलाफ बुर्गम पहाड़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। साल 2019 के चुनाव के दौरान उनके सहयोगी शौकत अली को इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वॉड ने पैसे बांटते समय रंगे हाथों पकड़ लिया था।

शौकत अली ने अदालत में स्वीकार किया कि कविता के निर्देश के अनुसार ही उसने मतदाताओं में पैसे बांटे है। इसी क्रम में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव कोर्ट ने कविता को छह महीने की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। इस सिलसिले में सांसद कविता ने 10 हजार रुपये जुर्माना का भुगतान किया है।

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