New Crime Laws: तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें

हैदराबाद : देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित तीन कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे।

भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

धारा 124: आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत ‘राजद्रोह’ को एक नया शब्द ‘देशद्रोह’ मिला है यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों कि श्रेणी में ‘देशद्रोह’ को रखा गया है।

धारा 144: आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा में शामिल होना के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैरकानूनी सभा के बारे में है।

धारा 302: पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि, अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार, हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा।

धारा 307: नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है।

धारा 376: दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है।

धारा 399: पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि, आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है।

धारा 420: भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरूद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं जबकि नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं।

आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विधियकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई, 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। (एजेंसियां)

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జూలై 1 నుంచి మూడు క్రిమినల్ చట్టాలు

హైదరాబాద్ : బ్రిటిష్ వలస పాలన నాటి ఐపిసి, సీఆర్‌పీసీ, ఐఈఏ చట్టాల స్థానంలో ఇటీవల కొత్తగా తీసుకొచ్చిన భారతీయ న్యాయ సంహిత 2023, భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత 2023, భారతీయ సాక్ష అధినియమ్ 2023 పేరుతో మూడు చట్టాలు జులై 1 నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా అమలులోకి రానున్నాయి. జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్, ఆన్‌లైన్‌లో పోలీస్ ఫిర్యాదు, ఎలక్ట్రానిక్ రూపం లోనే సమన్లు, దారుణమైన నేరాలకు సంబంధించి నేరం జరిగిన ప్రదేశాన్ని తప్పనిసరిగా వీడియో చిత్రీకరించడం వంటివి కీలక అంశాలుగా ఇందులో ఉండనున్నాయి. ఈ కొత్త చట్టాల ప్రకారం పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లనవసరం లేకుండానే ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేసే వీలు కలుగనుంది. తద్వారా తేలికగా, వేగంగా సమస్యను తెలియజేయడంతోపాటు పోలీస్‌ల స్పందనను సులభతరం చేస్తుంది.

ఏదైనా సంఘటన సమాచారాన్ని ఏ పోలీస్ స్టేషన్‌కైనా ఆన్‌లైన్‌లో తెలియజేయవచ్చు. జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం… ఏ వ్యక్తి అయినా పోలీస్‌స్టేషన్ పరిధితో సంబంధం లేకుండా ఏ పోలీస్ స్టేషన్‌లోనైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. బాధితులతోపాటు నిందితులు కూడా ఎఫ్‌ఐఆర్ కాపీలను ఉచితంగా పొందే వీలుంది. వీటితోపాటు పోలీస్ రిపోర్టు, ఛార్జిషీట్,స్టేట్‌మెంట్లు ఇతర డాక్యుమెంట్లు, 14 రోజుల్లోగా పొందవచ్చు. అరెస్ట్ సందర్భాల్లో బాధితుడు తమ సన్నిహితులు,బంధువులకు , ఆ పరిస్థితిని తెలియజేసే హక్కు ఉంటుంది. తద్వారా తక్షణ సహాయం పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది. తీవ్రమైన నేరాల్లో ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు తప్పనిసరిగా సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించాలి.

సాక్షాలు తారుమారు కాకుండా ఉండేందుకు నేరం జరిగిన ప్రదేశంలో ఆధారాలు సేకరించేక్రమాన్ని వీడియో చిత్రీకరించాలి. పిల్లలు, మహిళలపై నేరాల్లో బాధితులకు ప్రాథమిక చికిత్స లేదా పూర్తి వైద్యం ఉచితంగా అందించాల్సి ఉంటుంది. అత్యాచార నేరాల కేసుల్లో బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని ఆడియో, వీడియో ద్వారా పోలీస్‌లు నమోదు చేయాలి. మహిళలు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాల వ్యాధిగ్రస్థులతోపాటు 15ఏళ్ల లోపు పిల్లలు, 60 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లడం నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. వారు నివాసం ఉన్న చోటే పోలీస్‌ల సాయం పొందవచ్చు. స్వల్ప నేరాలకు సంబంధించి నేరస్థులకు సమాజసేవ చేసే అవకాశాన్ని కొత్త చట్టాలు కల్పిస్తున్నాయి. (ఏజెన్సీలు)

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