एवेन्यू CBI स्पेशल कोर्ट जज ने MLC कविता को लगाई फटकार, फिर भी मीडिया से कही यह बात, न्यायाधीश नाराज

हैदराबाद : दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमएलसी कविता की सीबीआई हिरासत राउज एवेन्यू सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दी है। कविता की हिरासत 9 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने 9 दिन की हिरासत की इजाजत दे दी। वह इस महीने की 23 तारीख तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगी।

इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को कविता की तीन दिन की हिरासत दी थी। तीन दिन की हिरासत खत्म होने पर सीबीआई अधिकारियों ने कविता को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कविता के सामने सबूत रखे गए और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने सुनवाई में सहयोग नहीं किया। उन्होंने उनसे पूछताछ के लिए और समय मांगा। इसी सिलसिले में कोर्ट ने कविता की सीबीआई हिरासत बढ़ा दी।

तीन दिनों की हिरासत के दौरान, सीबीआई अधिकारियों ने मामले में आरोपियों और अनुमोदकों द्वारा दिए गए बयानों और व्हाट्सएप चैट पर कविता से पूछताछ की। कविता से पूछताछ की सीबीआई ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। शराब घोटाले में ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। जब वह तिहाड़ जेल में थीं तो उन्हें सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था।

दूसरी ओर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस एमएलसी कविता को कोर्ट ने चेतावनी जारी की है। कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करने के लिए जज कविता को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि पत्रकार के सवालों के जवाब कैसे देती है। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस कावेरी बावेजा ने उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी।

इसके बाद कोर्ट ने कविता को इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। इसके बाद अधिकारी कविता को कोर्ट से तिहाड़ जेल ले गई। इस मौके पर कविता ने फिर से मीडिया से बात की। जज की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और मीडिया से बात की। उन्होंने टिप्पणी की कि यह सीबीआई हिरासत नहीं बल्कि बीजेपी हिरासत है। दो महीने से यही पूछ रहे हैं। जो बीजेपी बाहर पूछ रही है। सीबीआई अंदर पूछ रही है। कविता ने आरोप लगाया कि इसमें नया कुछ भी नया नहीं है। खबर है कि कविता के इस व्यवहार पर जज गंभीर रूप से नाराज हो गई है।

गौरतलब है कि अदालत कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। नियमित जमानत पर दायर याचिका पर कोर्ट इस महीने की 16 तारीख को सुनवाई करेगी।

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